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आर टी आई

केन्द्रीय सूचना आयोग

भारत सरकार ने हमेशा अपने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने और भारत को सही मायने में लोकतांत्रिक बनाने पर जोर दिया है और इसे ध्यान में रखते हुए आरटीआई अधिनियम लागू किया गया है I

आरटीआई या सूचना का अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में दर्जा दिया गया है I अनुच्छेद 19 (1) के अंतर्गत जैसे हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसी तरह यह भी जानने का हक़ है की सरकार कैसे काम करती है और उसकी क्या भूमिका है I

सूचना का अधिकार अधिनियम, एक लोक प्राधिकरण द्वारा आयोजित जानकारी को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है I अगर आपको किसी सूचना देने से मना किया गया है तो आप सीआईसी ऑनलाइन का उपयोग कर केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष अपील / शिकायत दर्ज कर सकते हैं I

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